
अगर आप भी बैंक जाते हैं और आपको बोला जाता हैं कि कल आना परसो आना तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपना अधिकार से अपना बैंक में काम कर सकते है तो चलिए आगे बढ़ते हैं
अगर आप भी बैंक जाते हैं और वहां कर्मचारी आपको यह कहकर टाल देते हैं — “कल आना”, “परसों आना”, “अभी टाइम नहीं है”, या “नेटवर्क नहीं है” — तो ये सिर्फ असुविधा नहीं, बल्कि आपके उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन भी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई नियम तय किए हैं, जिनका पालन हर बैंक कर्मचारी को करना ज़रूरी है।
बैंक में लापरवाही एक गंभीर विषय क्यों है?
भारत में लाखों लोग हर दिन बैंकों पर निर्भर करते हैं — पैसे जमा करने, निकालने, लोन लेने, या किसी वित्तीय काम के लिए। अगर बैंक का कोई कर्मचारी जानबूझकर आपको परेशान करता है या काम में देरी करता है, तो यह ग्राहकों के साथ अन्याय है। कई बार लोग सोचते हैं कि शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
ग्राहक के अधिकार क्या कहते हैं?
RBI ने बैंक ग्राहकों के लिए 5 मूलभूत अधिकार निर्धारित किए हैं:
- 1. उचित सेवा का अधिकार
- 2. सूचना पाने का अधिकार
- 3. पारदर्शिता और निष्पक्षता का अधिकार
- 4. गोपनीयता का अधिकार
- 5. शिकायत निवारण का अधिकार
इन अधिकारों के तहत ग्राहक को समय पर और शिष्ट व्यवहार के साथ सेवा मिलनी चाहिए
आशा करता हु की आप अपने अधिकार समझ गए होंगे
क्या करें जब बैंक कर्मचारी टालमटोल करता है?
अगर कोई बैंक कर्मचारी आपको बार-बार “कल आना”, “अभी नहीं हो सकता”, जैसे बहाने बनाकर काम नहीं करता, तो आप इन तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
- 1. सबसे पहले बैंक में शिकायत करें:
बैंक की किसी भी शाखा में शिकायत रजिस्टर होता है, उसमें अपनी शिकायत दर्ज करें।
साथ ही, बैंक की वेबसाइट पर भी “Customer Grievance Redressal” सेक्शन होता है, जहां आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।
7 से 30 दिन में जवाब नहीं आए तो अगली स्टेप पर जाएं।
- 2. बैंक के नोडल अधिकारी से संपर्क करें:
हर बैंक का एक नोडल अधिकारी होता है जो शिकायतों का समाधान करता है। उसकी जानकारी बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगी।
- 3. RBI के पास शिकायत कैसे करें?
अगर बैंक आपके मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा, तो आप सीधे RBI की Banking Ombudsman सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
चलिए अब स्टेप बाई स्टेप जानते है कि कैसे शिकायत करें
RBI की वेबसाइट https://cms.rbi.org.in पर जाएं।
“File a Complaint” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- शिकायत के प्रकार, बैंक का नाम, शाखा आदि जानकारी भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ (जैसे ट्रांजैक्शन डिटेल, स्क्रीनशॉट) अपलोड करें।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग आईडी भी मिलती है जिससे आप स्थिति जान सकते हैं।
4. जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने नहीं आता है उनके लिए बता देता हु कि ऑफ लाइन कैसे करे ऑफलाइन शिकायत का तरीका:
अगर आपके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है तो आप लिखित शिकायत भी भेज सकते हैं:
पता:
The Banking Ombudsman Reserve Bank of India (क्षेत्रीय कार्यालय)[अपने राज्य के अनुसार पता देखें]
मै बता दूं कि आपको कौन सी बातों पर ध्यान देना है
शिकायत करने से पहले उस घटना से जुड़े सभी दस्तावेज़ और तारीख़ को संभाल कर रखें।
कर्मचारी का नाम, उसकी बातों का ज़िक्र करें — जैसे “उन्होंने कहा कि अभी टाइम नहीं है, कल आना।
“शांति और विनम्रता के साथ अपनी शिकायत लिखें।
क्या ये सब करने से मिलेगा सावधान
RBI की CMS प्रणाली पारदर्शी है और 30 दिनों के भीतर शिकायतों को हल करने की कोशिश होती है। कई बार ग्राहकों को मुआवज़ा भी मिलता है।

बैंक आपके पैसे का रखवाला है, न कि मालिक। ग्राहक होने के नाते आपके पास पूरा हक है कि आपको समय पर और सम्मानपूर्वक सेवा मिले। अगर कोई कर्मचारी बार-बार बहाने बनाता है, काम टालता है, या गलत व्यवहार करता है — तो अब चुप न रहें। RBI ने आपके अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत शिकायत प्रणाली दी है। उसका इस्तेमाल करें और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं।